ভিডিও

शादी का प्रलोभन देकर एक महिला से शारीरिक संबंध बनाने वाले सक्स को मिली दस वर्ष की सजा

दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल दुर्गापुर अदालत मे 2020 से एक महिला द्वारा ओमरेश कुमार मंडल नामक एक व्यक्ति के ऊपर यौन सोसन का आरोप लगाया गया था, जिस आरोप के बाद आज महिला को सफलता मिली है और आरोपी को अदालत ने दोसी करार देते हुए दस वर्ष की सजा सुनाई है। शिकायत के मुताबिक, उसने शादी का वादा करके महिला के साथ लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाया। जिसके बाद वह महिला से शादी नही करने के लिये अलग-अलग बहाने बनाने लगा और फिर एक दिन उसने महिला से शादी करने से साफ मना कर दिया, आखिर में 2020 में पीड़िता ने अंडाल पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इस केस की सुनवाई कई सालों तक दुर्गापुर सब-डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चली। सबूतों, डॉक्यूमेंट्स और दोनों पार्टियों के बयानों की जांच के बाद कोर्ट ने आरोपी ओमरेश कुमार मंडल को दोषी पाया। आज कोर्ट ने आरोपी को दस साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई है। इस फैसले से कोर्ट परिसर में हलचल मच गई।

TAGS

সম্পর্কিত খবর